बिहार भूमि सर्वे: अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो क्या करें? जानें पूरी जानकारी

बिहार के 45 हजार गांवों में इस समय बिहार भूमि सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। सरकार ने इस काम को पूरा करने के लिए एक साल की समय सीमा तय कर दी है। इस सर्वे के अंतर्गत, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 360 दिनों में भूमि सर्वे के साथ ही उससे सम्बंधित सभी कागजातों की जाँच की जाएगी। इस दौरान, गांव के लोग दो बार, 15-15 दिनों के लिए अपने दावे और आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद, सर्वे का अंतिम परिणाम प्रकाशित किया जाएगा।

बिहार भूमि सर्वे से जुड़े कागजातों का मिलान और अपलोडिंग

जमीन मालिकों को अपने जमीन के प्रमाण और कागजातों को जमा करने होंगे, जिनका मिलान सरकारी रिकॉर्ड से किया जाएगा। अगर किसी भी डाक्यूमेंट्स में नाम, खाता -खसरा नंबर या अन्य किसी जानकारी में कोई अंतर पाया जाता है, तो उसे अपलोड नहीं किया जाएगा। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा कि वे सही कागजात प्रस्तुत करें। अगर सही कागजात प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो पहले से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नाम को ही चढ़ा दिया जाएगा।

जमीन के मालिकाना हक के लिए जरूरी कागजात

सर्वे के दौरान जमीन के मालिक को अपने स्वामित्व को साबित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कागजातों को जमा करने होंगे। इनमें जमीन का खतियान, रसीद, दाखिल-खारिज, या अन्य सरकारी प्रमाण पत्र शामिल हो सकते हैं। तीन प्रमुख दस्तावेजों में पुश्तैनी जमीन के लिए खतियान, खरीदी गई जमीन के लिए डीड या रजिस्ट्री, और सरकारी जमीन के लिए पर्चा या बासगीत पर्चा शामिल हैं।

दाखिल-खारिज नहीं हुआ तो चिंता की बात नहीं

अगर किसी जमीन की रसीद पुरानी है और दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) नहीं हुआ है, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर्वे के दौरान, जमीन के कागजात तभी मांगे जाएंगे जब मुख्य कागजात में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है। अगर आपके पास जमीन से संबंधित सारे कागजात नहीं हैं, तो सर्वे शुरू होने से पहले इन्हें इकट्ठा कर लें।

अगले 30 दिनों में क्या होगा: सर्वे के अगले 30 दिनों में जमीन के नक्शे का निर्माण, ग्राम सीमा का सत्यापन, और हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा मानचित्र को अपडेट किया जाएगा। सभी खातों का सत्यापन कर हर खेसरा की नंबरिंग और रैयतवार खेसरा का निर्माण भी किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन और फॉर्म डाउनलोड की सुविधा

राजस्व विभाग की वेबसाइट land.bihar.gov.in से जमीन सर्वे के लिए जरूरी सभी फॉर्म डाउनलोड किए जा सकते हैं। जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए landsurvey.bihar.gov.in या dlrs.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सर्वे की स्थिति और प्लॉट से जुड़ी ताजा जानकारी आप सर्वे ट्रैकिंग एप पर भी देख सकते हैं।

FAQs

अगर मेरे पास दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) नहीं है तो क्या होगा?

अगर दाखिल-खारिज नहीं हुआ है, तो भी आपका सर्वे हो सकता है। सर्वे कर्मी मुख्य कागजातों में कोई त्रुटि पाएंगे तभी अतिरिक्त कागजात मांगेंगे। दाखिल-खारिज न होने से सर्वे प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अगर मैं बिहार से बाहर रहता हूँ, तो आवेदन कैसे कर सकता हूँ?

सर्वे के दौरान किन-किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा?

क्या सर्वे के बाद भी मैं अपने जमीन के दस्तावेज सुधार सकता हूँ?

सर्वे के लिए कौन से दस्तावेज ऑनलाइन डाउनलोड किए जा सकते हैं?

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