दाखिल खारिज एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी भूमि या संपत्ति के स्वामित्व में परिवर्तन होता है। यह प्रक्रिया तब लागू होती है जब संपत्ति के स्वामित्व में बदलाव होता है, जैसे कि खरीदी-बिक्री, विरासत, या गिफ्ट के माध्यम से। इस प्रक्रिया के तहत नए मालिक का नाम जमीन के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है और पुराने मालिक का नाम हटा दिया जाता है।
बिहार सरकार ने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है, जिससे आप इस प्रक्रिया को आसानी से कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को बिहार भूमि म्यूटेशन या बिहार भूमि दाखिल खारिज के नाम से भी जाना जाता है।
Dakhil Kharij के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- जमीन की रजिस्ट्री की कॉपी: खरीदी गई भूमि की रजिस्ट्री की एक प्रमाणित कॉपी।
- बिक्री पत्र (सेल डीड): भूमि के बिक्री का प्रमाण पत्र।
- विरासत पत्र (यदि लागू हो): यदि भूमि विरासत में मिली हो तो।
- पहचान पत्र: आधार कार्ड, पैन कार्ड, या अन्य सरकारी पहचान पत्र।
- पता प्रमाण पत्र: बिजली का बिल, राशन कार्ड, या अन्य सरकारी दस्तावेज़।
Dakhil Kharij Online कैसे करें? Step-by-step guide
Step-1: सबसे पहले आपको बिहार भूमि पोर्टल https://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi पर जाना है ,यहाँ आपको ऑप्शन ‘ऑनलाइन दाख़िर ख़ारिज आवेदन करें’ पर क्लिक करना है।
Step-2: यहां स्क्रीन पर एक नया पेज खुलकर आएगा, रेजिट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है।
Step-3: इस फॉर्म में आपको पूरा जानकरी भरकर regstration now पर क्लिक कर देना है।
Step-4: अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चूका है। आपको पुनः लॉगिन पेज पर जाना है ,सर्विस टाइप चुनना है ,और id व Captcha भरकर Sign In ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
Step-5: आपके सामने स्क्रीन पर एक फॉर्म खुलकर आ जायेगा , जिसमे आपको पूरी जानकारी भरकर जरुरी दस्तावेज उपलोड कर देना है , जैसे – आवेदक की जानकारी , दस्तावेज की जानकरी , प्लाट की जानकरी , खरीदने वाले व बेचने वाले की जानकारी।
Step-6: सभी स्टेप पूरा भरने के बाद SUBMIT पर क्लिक कर दें। आवेदन का प्रिंट ले व निवेदन संख्या नोट कर ले। जिससे आप बाद में अपने आवेदन की स्थिति दे सकें।
दाखिल खारिज के लाभ
- कानूनी स्वामित्व का प्रमाण: Dakhil Kharij के बाद, नए मालिक का नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है, जिससे स्वामित्व का कानूनी प्रमाण मिलता है।
- भूमि विवादों से बचाव: सही स्वामित्व के रिकॉर्ड से भूमि विवादों से बचा जा सकता है।
- सरकारी योजनाओं का लाभ: दाखिल खारिज के बाद, मालिक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है।
निष्कर्ष
दाखिल खारिज की प्रक्रिया बिहार में अब डिजिटल हो गई है, जिससे यह प्रक्रिया अब सरल और पारदर्शी हो गई है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप इस प्रक्रिया को घर बैठे ही पूरा कर सकते हैं, जिससे समय और पैसे की बचत होती है। इस प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को सही से तैयार रखें और सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करें।
बिहार दाखिल खारिज संपर्क सूत्र
Department of Revenue and Land Reforms Govt. of Bihar Old Secretariat, Bailey Road, Patna – 8000015 |
Telephone: 18003456215 Email: emutationbihar@gmail.com |
For more information Visit on official website https://bhunaksha.bihar.gov.in |
आप हमारे वेबसाइट पर बिहार से संबधित अन्य सेवाएं जैसे – Bihar Bhulekh Dakhil Kharij Status, Online Apply Dakhil kharij Bihar , Bihar Khata Khasara इत्यादि के बारे में सही – सही जानकारी प्राप्त कर सकते है।
FAQ
क्या दाखिल खारिज के लिए कोई शुल्क लगता है?
हाँ, इस प्रक्रिया के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होता है। यह शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान जमा किया जाता है।
यह प्रक्रिया कितने समय में पूरी होती है?
आमतौर पर 15 से 30 दिनों के भीतर पूरी हो जाती है, बशर्ते कि सभी दस्तावेज़ सही और संपूर्ण हों।
यदि दाखिल खारिज के आवेदन में कोई त्रुटि हो जाए तो क्या करें?
यदि आवेदन में कोई त्रुटि हो जाए, तो आप पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं और आवश्यक सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा, आप संबंधित तहसील कार्यालय में जाकर भी सुधार कर सकते हैं।
क्या दाखिल खारिज की प्रक्रिया के बाद भूमि पर लोन लिया जा सकता है?
हाँ, इस प्रक्रिया के बाद भूमि का स्वामित्व प्रमाणित हो जाता है, जिसके आधार पर आप बैंक से लोन ले सकते हैं।